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उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू, व्यापारियों को मिलेगी 100 प्रतिशत तक ब्याज में छूट
सोनभद्र के 6,199 छोटे बकायेदारों समेत हजारों व्यापारियों को पुराने कर बकाये के निस्तारण का मिलेगा अवसर
राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश शासन ने व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। इसके तहत पुराने व्यापार कर, वैट एवं अन्य निर्दिष्ट करों के बकाये पर 100 प्रतिशत तक ब्याज माफी और निर्धारित शर्तों के तहत अर्थदण्ड में भी छूट मिलेगी। योजना का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकाया मांग पर दिया जाएगा।
योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ तक 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ तक 75 प्रतिशत तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान है। केवल बकाया धनराशि जमा नहीं करने के कारण लगाए गए अर्थदण्ड में भी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर सोनभद्र के अनुसार योजना 16 अक्टूबर 2026 से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। पात्र व्यापारियों को विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए निर्धारित मूल बकाया एवं देय धनराशि जमा कर चालान का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य कर कार्यालय रॉबर्ट्सगंज में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहां योजना की पात्रता, बकाये की गणना, ऑनलाइन आवेदन एवं चालान अपलोड करने सहित अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हेल्प डेस्क कार्यदिवसों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगी।
जनपद में 10 लाख रुपये से कम बकाये के 6,199 मामलों में करीब 108 करोड़ रुपये, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के 145 मामलों में करीब 30.9 करोड़ रुपये तथा एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये में करीब 8.95 करोड़ रुपये की धनराशि लंबित है।
व्यापारियों से निर्धारित अवधि में योजना का लाभ उठाकर पुराने कर बकायों का निस्तारण करने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए राज्य कर कार्यालय के दूरभाष नंबर 05444-297719, 9450587133 एवं 8318230317 पर संपर्क किया जा सकता है।


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