जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ब्याज माफी योजना-2026 को लेकर बैठक, व्यापारियों से लाभ उठाने की अपील

सोनभद्र के 6,199 छोटे बकायेदारों सहित हजारों व्यापारियों को मिलेगा पुराने कर बकाये के निस्तारण का अवसर

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10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी, राज्य कर कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित

राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें जीएसटी विभाग के अधिकारियों, व्यापारी बंधुओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापारियों से अपील की कि शासन की इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाते हुए अपने पुराने कर बकायों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण कराएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र व्यापारियों को आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य औपचारिकताओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित पुराने व्यापार कर, वैट एवं अन्य निर्दिष्ट कर अधिनियमों के बकाये पर राहत दी जाएगी। इसमें 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ रुपये तक 75 प्रतिशत तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान है। इसके अलावा केवल बकाया धनराशि जमा नहीं करने के कारण लगाए गए अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

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उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर ने बताया कि योजना 16 अक्टूबर 2026 से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। इसका लाभ लेने के लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन से पहले निर्धारित मूल बकाया एवं देय ब्याज जमा कर चालान का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

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उन्होंने बताया कि सोनभद्र में 10 लाख रुपये से कम बकाये के 6,199 मामलों में लगभग 108 करोड़ रुपये, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के 145 मामलों में लगभग 30.9 करोड़ रुपये तथा एक से पांच करोड़ रुपये तक के मामलों में लगभग 8.95 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि शामिल है।

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व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य कर कार्यालय रॉबर्ट्सगंज में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यह कार्यदिवसों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगी। यहां पात्रता, ब्याज की गणना, ऑनलाइन आवेदन, चालान अपलोड और आवेदन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

हेल्प डेस्क के दूरभाष नंबर 05444-297719, 9450587133 एवं 8318230317 जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने व्यापार मंडलों, अधिवक्ताओं एवं कर सलाहकारों से भी योजना का प्रचार-प्रसार कर पात्र व्यापारियों को लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की।

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