फीचर्ड
राजनीति
भारत
पंचायत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के आवेदनों पर जांच के बाद होगी कार्रवाई
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नहीं होगा कोई बदलाव, सुरक्षित रखे जाएंगे संशोधित नाम
राजेश तिवारी ( ब्यूरो)
सोनभद्र। पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और नाम विलोपित करने संबंधी आवेदनों पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में पंचायतों की निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(8) के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई सुधार, नाम विलोपन अथवा नया नाम शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, सामान्य नागरिकों से नाम जोड़ने, संशोधन कराने या नाम हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया कि इस दौरान परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित नामों की सूची जनपद स्तर पर सुरक्षित रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद सुरक्षित सूची के अनुसार ऑनलाइन डाटा एंट्री कराकर संबंधित मतदाताओं के नाम शामिल अथवा संशोधित किए जाएंगे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


Comments