गुण्डा एक्ट के तहत रवि रावण छह माह के लिए जिला बदर
शक्तिनगर पुलिस ने जनपद की सीमा से बाहर भेजकर नोटिस कराया तामील
शक्तिनगर (सोनभद्र) संवाद। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शक्तिनगर पुलिस ने गुण्डा एक्ट के एक अभियुक्त को छह माह के लिए जिला बदर किया है। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सोनभद्र के आदेश पर 5 नवंबर 2026 से यह कार्रवाई प्रभावी की गई।
पुलिस टीम ने अभियुक्त रवि रावण पुत्र संजय कुमार निवासी निमियाटाड़ बस्ती, थाना शक्तिनगर को जनपद की सीमा से बाहर भेजकर जिला बदर आदेश की नोटिस तामील कराई। साथ ही उसे छह माह तक सोनभद्र की सीमा में प्रवेश नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मेविस टॉक, क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर सत्येन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सदाशिव राय, दिनेश गौतम और कांस्टेबल अमृतलाल कुमार शामिल रहे।


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