सिद्धार्थनगर में फर्जी एसटी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाली  शिक्षिका से वेतन वसूली व  एफआईआर  के आदेश

Abhinav Shukla Picture
Published On

स्वतंत्र  प्रभात संवाददाता
 
सिद्धार्थनगर ।
 
जिले में फर्जी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाली  शिक्षिका के वेतन वसूली के साथ केस दर्ज करने का आदेश जिला  बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने पत्र जारी करके किया है । यह मामला जिले के उसका बाजार विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय उटिओ का है। प्रधानाध्यापक  सुनैना गौड़ पुत्री राम चरन पर फर्जी एसटी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने का आरोप था। जांच में पता चला कि शिक्षिका का परिवार 'कहार' जाति से है, जो उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आती है। उन्होंने नौकरी के लिए एसटी प्रमाण पत्र लगाया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी की समिति ने 7 जुलाई 2026 को उनका फर्जी एसटी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद शिक्षिका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने सुनैना गौड़ को 7 जुलाई 2026 से सेवा से बर्खास्त कर दिया था। 3 नवंबर 2026 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने  जारी पत्र में आदेश दिया है कि वित्त एवं लेखाधिकारी उक्त शिक्षिका का नियुक्ति तिथि दिनांक 30 जुलाई 2010 से प्राप्त वेतन की धनराशि उनके खाते से रिकवरी करने का कष्ट कराने के साथ  सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश देते हुए कहा कि सम्बन्धित शिक्षिका के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये तथा सम्बन्धित का मानव संपदा आई०डी० पोर्टल पर उक्त कार्यवाही अंकित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
 
 
 
 
 

About The Author

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें