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फार्म-7 से झूठी शिकायत करने पर होगी कार्रवाई, एक साल तक की सजा का प्रावधान
मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए मिथ्या जानकारी देना पड़ेगा भारी, डीएम ने नागरिकों से की सही जानकारी देने की अपील
राजेश तिवारी ( ब्यूरो)
सोनभद्र। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि निर्वाचक नामावली से नाम कटवाने के लिए फार्म-7 के माध्यम से झूठी अथवा मनगढ़ंत शिकायत करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने फार्म-7 उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा संशोधन के संबंध में जानबूझकर झूठी जानकारी या मिथ्या घोषणा करना दंडनीय अपराध है।इस अपराध में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।
डीएम ने स्पष्ट किया कि फार्म-7 के जरिए की गई शिकायत झूठी या मनगढ़ंत पाए जाने पर संबंधित आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायत या फार्म-7 प्रस्तुत करते समय केवल सही एवं तथ्यात्मक जानकारी ही दें।


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