भूसा बनाने वाली हार्वेस्टर मशीन पर 20 अप्रैल तक रोक
हार्वेस्टर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल व अवशेष में लग रहे आग
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(रिपोर्ट:- मनोज पाण्डेय)
महराजगंज। जनपद में गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए भूसा बनाने वाली हार्वेस्टर मशीन के प्रयोग पर 20 अप्रैल तक रोक लगा दी है। उपजिलाधिकारी नौतनवां नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि क्षेत्र में गेहूं की फसल तैयार हो गई है जिसकी सुरक्षित कटाई व भंडारण आवश्यक है।
क्षेत्र से मिली सूचनाओं के आधार पर गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण क्षति दर्ज की गई है। गेहूं की तैयार फसल को किसान कंबाइन मशीन व हाथों से कटाई करवा रहे हैं। कंबाइन मशीन के साथ भूसा बनाने वाली हार्वेस्टर मशीन से गेहूं के बचे हुए डंठल (अवशेष) को काटकर भूसा बनाया जा रहा है। ऐसे में भूसा बनाने वाली मशीनों से निकलने वाली चिंगारी से फसल व अवशेष में आग लगने की आंशका बनी रहती है जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भूसा बनाने वाली मशीनों के प्रयोग पर 20 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उपजिलाधिकारी नौतनवां नंद प्रकाश मौर्य ने तहसील क्षेत्र में हो रही गेहूं की फसल में आगजनी की रोकथाम हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार समेत क्षेत्राधिकारी नौतनवां व क्षेत्राधिकारी फरेंदा समेत सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए 20 अप्रैल तक भूसा बनाने वाली हार्वेस्टर मशीन पर प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फसल के अवशेष में आग लगाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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