गैर पंजीकृत ब्रांड की अगरबत्ती का भंडारण मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई- जिला कृषि रक्षा अधिकारी

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जनमानस से अपंजीकृत ब्रांड्स की मच्छर भगाने वाली मीपरफ्लूथ्रिन अगरबत्तियों का क्रय न करने की अपील।

मीपरफ्लूथ्रिन से बनी अगरबत्ती से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, फेफड़ों में संक्रमण और आंखों में जलन जैसी हो सकती है गंभीर समस्याएं।

अम्बेडकरनगर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों को जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान में बाजार में स्वीट नाइट (Sweet Night), डिनोसर (Dinosar), कंफर्ट (Comfort) आदि ब्रांड नामों से ऐसी अगरबत्तियां बेची जा रही हैं, जिनमें अपंजीकृत कीटनाशक, विशेष रूप से मीपरफ्लूथ्रिन (Meperfluthrin ) का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति द्वारा इन उत्पादों को अगरबत्ती के रूप में मानव उपयोग हेतु पंजीकृत या स्वीकृत नहीं किया गया।

स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव

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मीपरफ्लूथ्रिन युक्त धुएं के लगातार संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, फेफड़ों में संक्रमण और आंखों में जलन जैसी गंभीर समस्याए हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए यह धुआं अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है।

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आम जनता से अपील

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अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु ऐसे अपंजीकृत ब्रांड्स की मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों का क्रय एवं उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद करें। केवल केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत एवं पंजीकृत मच्छर रोधक उत्पादों (CIB Registered) का ही प्रयोग करें।

विक्रेताओं के लिए चेतावनी।

जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं, किराना व्यापारियों एवं फुटकर दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन अवैध एवं हानिकारक अगरबत्तियों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री न करें। यदि जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर इन ब्रांड्स का भंडारण या विक्रय पाया जाता है, तो कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं तत्संबंधी नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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