कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर की बढ़ीं मुश्किलें

8 जून को दाखिल करेंगे अग्रिम जमानत याचिका

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पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर (खान सर) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पटना के कदमकुआं क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। ताजा घटनाक्रम में खान सर ने फिलहाल अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला लिया है और 8 जून को अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि उनके मुवक्किल फिलहाल पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की जाएगी। अदालत के निर्णय के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर एकत्र हो गए थे और पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा था।

इस प्रकरण में पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।

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वहीं, खान सर के समर्थकों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत विवाद में घसीटा जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मामले ने शिक्षा जगत और छात्र समुदाय में व्यापक चर्चा पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें 8 जून को दाखिल होने वाली अग्रिम जमानत याचिका और अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के आदेश के बाद मामले की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।

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