कोन हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा

न्यायालय सोनभद्र द्वारा जारी आदेश के क्रम में धारा 84 बी.एन.एस.एस की कार्यवाही, कोन थाना क्षेत्र का मामला

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राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

स्थानीय थाना क्षेत्र स्थित अवैध रूप से संचालित ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में प्रशासन और पुलिस ने कुछ महीनें पूर्व सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया था, जबकि मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुल ₹35 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

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जानकारी के अनुसार दिनाँक 30 मई 2026 शनिवार को सीमा पत्नी देवनारायण, निवासी सिंगा, बागेसोती (पोस्ट बागेसोती, थाना कोन) की प्रसव के दौरान ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जहाँ अस्पताल संचालक नसीम अहमद व अन्य सहयोगी के द्वारा ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी। 

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घटना के बाद जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. गुलाब शंकर यादव, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. कीर्ति आजाद बिन्द तथा प्रभारी निरीक्षक कोन अखिलेश कुमार मिश्र की संयुक्त टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच की। जांच में अस्पताल को अवैध रूप से संचालित पाया गया था। 

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जिसके बाद हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया था। प्रशासन की ओर से अस्पताल संचालक नसीम अहमद के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 104/2026 में धारा 105, 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 34 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के तहत कोन थाना पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी जबकि अभियुक्त नसीम उसी समय फरार चल रहा है। 

 थाना कोन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 104/2026 में धारा 105, 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 34 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के तहत सम्बन्धित अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत धारा 84 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही की गयी । 

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा जनपद सोनभद्र द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन के पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी ओबरा के कुशल निर्देशन मे थाना कोन पर पंजीकृत मुकदमा के क्रम में न्यायालय सोनभद्र द्वारा जारी धारा 84बी.एन.एस.एस की कार्यावही अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर किया गया तथा अभियुक्त के परिजनों को अवगत कराया गया कि नोटिस चस्पा होने के 14.09.26 तक न्यायालय या सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित हो ।

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न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश के क्रम में चौकी प्रभारी चकरिया शिव प्रकाश यादव द्वारा वारंटी नसीम अहमद पुत्र सरफुद्दीन, (निवासी खरौंधी )के परिनों को अवगत कराया कि जल्द से जल्द न्यायालय या सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित हों । बतादें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नसीम अहमद पुत्र सरफुद्दीन, निवासी खरौंधी थाना-कोन, जनपद-सोनभद्र पर ₹25,000 और अन्य सहयोगी पर ₹10,000 ईनाम घोषित किया है। पुलिस द्वारा लगातार तलाश में दबिश दे रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

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