31 अगस्त से पहले खरीफ फसलों का बीमा कराएं किसान, सीडीओ ने बैंक समन्वयकों को दिए निर्देश
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई
फिरोजाबाद।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त बैंक समन्वयकों को निर्देशित किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की खरीफ फसलों का बीमा 31 अगस्त से पूर्व अनिवार्य रूप से कराया जाए। उन्होंने कहा कि धान, बाजरा, मक्का एवं मिर्च जैसी खरीफ फसलों का बीमा अधिक से अधिक किसानों का कराया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके।
बैठक में उप कृषि निदेशक ने बताया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत गत वर्ष खरीफ सीजन में 1,364 किसानों को 4 करोड़ 87 लाख रुपये तथा रबी सीजन में 563 किसानों को 62 लाख 37 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। वहीं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3,902 किसानों को 3 करोड़ 62 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई।उन्होंने बताया कि सभी बैंकों के लिए केसीसी धारक किसानों का फसल बीमा कराया जाना अनिवार्य है। जो किसान अपना फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें 24 अगस्त से पूर्व अपनी संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप से सूचना देनी होगी।मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए।बैठक में रमाकांत त्यागी, एलडीएम, सुमित कुमार चौहान, जिला कृषि अधिकारी, प्रमोद कुमार, बीएसए, डीसीबी प्रतिनिधि सहित समस्त बैंकों के समन्वयक मौजूद रहे।


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