अवैध खनन से अर्जित ₹83 लाख की दो ट्रकें कुर्क

चोपन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई

राजेश तिवारी Picture
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जनपद में अवैध खनिज परिवहन से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चोपन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत दो ट्रकों को कुर्क किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 83 लाख रुपये है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में हुई कार्रवाई में अभियुक्त आरिफ खान पुत्र निजामुद्दीन, निवासी ग्राम परही, थाना रॉबर्ट्सगंज की संपत्ति कुर्क की गई। अभियुक्त पर बिना वैध परमिट गिट्टी और बालू का अवैध परिवहन कर संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

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कुर्क किए गए ट्रकों में UP64CT 9049 की कीमत 35 लाख रुपये और UP64CT 5215 की कीमत 48 लाख रुपये आंकी गई है। जिलाधिकारी द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में 25 अक्टूबर को यह कार्रवाई की गई।

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कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मेविस टॉक और क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता व चोपन पुलिस टीम ने की।

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