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प्रयागराज: हत्या के मामले में कृष्ण कुमार पांडेय को सशर्त जमानत, हाईकोर्ट ने मंजूर की अर्जी
स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में सजा काट रहे कृष्ण कुमार पांडेय को आपराधिक अपील की सुनवाई होने तक सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अपील लंबित रहने के दौरान सजा के निलंबन की अर्जी मंजूर कर ली।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मामले में सत्र अदालत ने कृष्ण कुमार पांडेय को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने वर्ष 2024 में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान उन्होंने जमानत की मांग की थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि अपीलकर्ता सात साल से अधिक की वास्तविक कैद काट चुका है और इस मामले के अतिरिक्त उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही, निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई होने की संभावना कम होने का तर्क भी दिया गया।
सरकारी वकील ने किया विरोध
अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया। हालांकि, बचाव पक्ष की दलीलों, लंबित आपराधिक अपीलों और सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह केस में दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
छह सप्ताह में पेपर बुक तैयार करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने संबंधित कार्यालय को छह सप्ताह के भीतर पेपर बुक तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अपील को उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।
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