वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के मतदान को लेकर संशोधित आदेश जारी

मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार और बूथ स्थापना पर प्रतिबंध, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

राजेश तिवारी Picture
Published On

राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश में मतदान केंद्रों के आसपास चुनाव प्रचार, बूथ स्थापना, मोबाइल फोन के उपयोग तथा अन्य निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इस परिधि में सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर प्रचार करना तथा अभियान से संबंधित पोस्टर या बैनर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र के भीतर पीठासीन अधिकारी एवं अन्य निर्वाचन कर्मियों को अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर वे मतदान केंद्र के बाहर जाकर बात कर सकेंगे। मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार से अव्यवस्था उत्पन्न करने की अनुमति नहीं होगी।

राम जन्म पर गूंजे जयकारे तो राम विवाह ने बांधा समां  Read More राम जन्म पर गूंजे जयकारे तो राम विवाह ने बांधा समां 

आदेश में राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में चुनावी बूथ स्थापित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। निर्धारित नियमों के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को अनुमन्य स्थान पर अधिकतम एक बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी। बूथ पर एक मेज, दो कुर्सियां तथा धूप एवं मौसम से बचाव के लिए छोटी छतरी अथवा तिरपाल का उपयोग किया जा सकेगा। आवश्यकता के अनुसार 10×10 वर्गफीट की छतरी लगाई जा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने जायस स्थित गुरु गोरखनाथ तपोस्थली के निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण Read More जिलाधिकारी ने जायस स्थित गुरु गोरखनाथ तपोस्थली के निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण

बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संबंधित स्थानीय निकाय अथवा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति की प्रति बूथ पर उपस्थित व्यक्तियों के पास उपलब्ध रहनी चाहिए। बूथ पर अधिकतम 4×8 वर्गफीट आकार का एक बैनर लगाया जा सकेगा, जिस पर अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल का नाम और चुनाव चिह्न अंकित किया जा सकता है।

सुरियावां पुलिस ने पीड़िता के खाते में वापस कराए 89 हजार रुपये Read More सुरियावां पुलिस ने पीड़िता के खाते में वापस कराए 89 हजार रुपये

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए।

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें