सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास
45,000/ रुपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे Operation Conviction अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप थाना दुद्धी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2017, धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग में न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में सजा एवं कुल ₹45,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।
प्रकरण का विवरण-
थाना – दुद्धी, जनपद सोनभद्र मु0अ0सं0 – 44/2017एसटी संख्या – 50/2017धारा – 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
दोषसिद्ध अभियुक्तगण का विवरण-मनोज पाठक पुत्र भगवान पाठक, भगवान पाठक पुत्र स्व0 जगधारी पाठक, विमला देवी पत्नी भगवान पाठक निवासीगण – मनबसा, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध तीनों अभियुक्तगण को—धारा 498ए भादवि के आरोप में प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 304बी भादवि के आरोप में प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास एवं ₹30,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में प्रत्येक को 02 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।
उक्त अभियोग में सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का सुदृढ़ संकलन, अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रभावी न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप 03 अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय से प्रभावी सजा सुनिश्चित कराई गई।


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