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धोखाधड़ी मामले में पूजा कुमारी को सशर्त अग्रिम जमानत, बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक
धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूजा कुमारी को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने बुधवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूजा कुमारी को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने बुधवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत करने तथा निर्धारित पांच शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। इनमें अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने की शर्त भी शामिल है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, त्रिवेणी उर्फ बेनी की तहरीर पर 3 सितंबर 2025 को संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि 17 फरवरी 2025 को वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन कराने के बहाने धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराया गया। इस मामले में पुनवासी और राजेश कुमार के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पूजा कुमारी द्वारा त्रिवेणी के खाते में एक लाख रुपये भेजे जाने का भी आरोप है।
वहीं, आरोपी पूजा कुमारी पत्नी राजेश कुमार, निवासी ग्राम सेमिया, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र में आरोपों को गलत और असत्य बताते हुए कहा गया कि मुकदमे के वादी त्रिवेणी उनके गांव के निवासी हैं और दिव्यांग होने के साथ दृष्टिबाधित भी हैं।
बचाव पक्ष के अनुसार, त्रिवेणी काफी वर्षों से उनके ससुर के साथ रहते थे। उनकी देखभाल, खानपान और दवा-इलाज की व्यवस्था आरोपी के सास-ससुर करते थे। त्रिवेणी का पुराना मकान देखरेख के अभाव में गिर रहा था। ऐसे में उन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए कई लोगों से बातचीत की, लेकिन भूमि उपजाऊ नहीं होने के कारण किसी ने उसे नहीं खरीदा। इसके बाद त्रिवेणी ने स्वयं आरोपी की सास से आग्रह कर जमीन बेची थी। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जमीन की बिक्री के संबंध में पूजा कुमारी से कोई बातचीत नहीं हुई थी और न ही वह बैनामा के समय मौजूद थीं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार पाया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
अदालत ने जमानत के साथ पांच शर्तें निर्धारित की हैं। आरोपी को विचारण में सहयोग करना होगा, निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित होना होगा, साक्षियों को किसी प्रकार से धमकाना या प्रभावित नहीं करना होगा तथा अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाना होगा। इसके अतिरिक्त, जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
इस प्रकार अदालत ने निर्धारित शर्तों और जमानत संबंधी औपचारिकताओं के अधीन आरोपी पूजा कुमारी को अग्रिम जमानत की राहत प्रदान की है।
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