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ब्याज माफी योजना-2026 का लाभ उठाएं व्यापारी, सोनभद्र में हेल्प डेस्क स्थापित
मूल बकाया जमा करने पर ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट, तीन माह तक प्रभावी रहेगी योजना
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू ब्याज माफी योजना-2026 के तहत पुराने व्यापार कर एवं वैट के बकायेदार व्यापारियों को ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। केवल बकाया जमा न करने के कारण लगाए गए अर्थदंड में भी 100 प्रतिशत माफी का प्रावधान है। योजना 16 अक्टूबर 2026 से तीन माह तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, सोनभद्र ने बताया कि पात्र व्यापारी विभागीय पोर्टल http://comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य कर कार्यालय, रॉबर्ट्सगंज में व्यापारी हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जो कार्यदिवसों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगी।
अधिक जानकारी के लिए व्यापारी 05444-297719, 9450587133 एवं 8318230317 पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने व्यापारियों से निर्धारित अवधि में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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