कुशीनगर : 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का मतदाता सूची में जुड़ेगा नाम
कुशीनगर में 16 से 18 अक्टूबर तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, 23 अक्टूबर तक आपत्ति और सुझाव देने की अंतिम तिथि; 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
कुशीनगर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने और मतदेय स्थलों की व्यवस्था बेहतर करने पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का सम्भाजन प्रति मतदेय स्थल अधिकतम 1,200 मतदाताओं तथा दो किलोमीटर की भौगोलिक परिधि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हाल ही में हुई अतिवृष्टि को देखते हुए पूर्व में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदेय स्थलों का 16 से 18 अक्टूबर तक दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन के बाद मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची 19 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। मतदेय स्थलों के संबंध में आपत्ति या सुझाव 23 अक्टूबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय में दिए जा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण किया जाएगा।
12 नवंबर को प्रकाशित होगी आलेख्य मतदाता सूची
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 12 नवंबर 2026 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनके निस्तारण के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं समेत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे सभी पात्र नागरिकों के आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म-6 भरवाकर जमा कराए जाएं।
सातों विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त करने की अपील
जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जनपद के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने और उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि बीएलए के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, अपात्र या मृत निर्वाचकों के नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में प्रविष्टियों के संशोधन के लिए फार्म-8 प्राप्त कर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम और प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की।
बैठक में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल (एस), कांग्रेस तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंत में जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मतदाता सूची को पारदर्शी, शुद्ध और अद्यतन बनाने में सहयोग की अपील की।


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