कुशीनगर : चित्रांश कल्याण समिति के मंच से पॉक्सो अधिनियम की जागरूकता का संदेश

बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण के कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी, पम्फलेट भी बांटे

प्रमोद रौनियार Picture
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 कुशीनगर। महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती एवं चित्रांश कल्याण समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर कसया स्थित होटल देव इन में पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा जागरूकता संबंधी पम्फलेट वितरित किए गए।

 

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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर भुवन ने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना के क्रम में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आते हैं। अधिनियम के तहत नाबालिग के मामले में सहमति का कानूनी महत्व नहीं है तथा अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि नाबालिग से विवाह करना भी कानूनन अपराध है।

 

उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों और सहायता के उपलब्ध माध्यमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आपात स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस सहायता के लिए 112 पर संपर्क किया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों एवं उपस्थित लोगों से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को समझने तथा बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया गया।

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