नवीनतम
फीचर्ड
राजनीति
बहिन की शादी के लिए की थी चोरी, गिरफ्तार
जाजमऊ थाना पुलिस को एक बंद घर में की गई चोरी के अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त ज़फ़र ने पूछताछ में बताया कि उसने यह चोरी अपनी बहिन की शादी में गहने आदि देने के लिए की है।
कानपुर। जाजमऊ थाना पुलिस को एक बंद घर में की गई चोरी के अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त ज़फ़र ने पूछताछ में बताया कि उसने यह चोरी अपनी बहिन की शादी में गहने आदि देने के लिए की है। अभियुक्त की बहिन की शादी अभी हाल ही में है।
यह जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि जाजमऊ थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी सूफिया पत्नी अनीस ने जाजमऊ थाना पर एफआईआर दर्ज कराई थी कि दिनांक 10.8.26 को जब वो लोग घर में ताला डालकर लखनऊ गये थे तो किसीने उनकी छत से खिड़की तोड़कर अंदर आकर अलमारी में रखे गहने और रुपए चोरी कर लिए हैं। अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें बनाई गई, और खुफिया तंत्र भी मजबूत किया गया तथा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गये।
विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित प्रकाश में आया अभियुक्त जफर पुत्र स्व0 मो0 सलीम निवासी किराये का मकान / आराजी नंबर 690 तकुआ मस्जिद के पास ताडबगिया थाना जाजमऊ कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष को उ0नि0 श्री अमित कुमार मय पुलिस बल द्वारा माल मुल्जिमान के गिरफ्तार किया गया है माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा में धारा 317 (2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
अभियुक्त के पास से 4 अदद अंगूठी सोने की, 1 जोड़ी कान के बूंदे सोने के,1 अदद जोड़ी कान के झुमके सोने के,1 टूटी हुई चेन सोने की, 4 अदद चूड़ियाँ चांदी की,1 ₹20/- का आयताकार सफेद धातु का सिक्का 1 ₹1/- का सफेद धातु का गोल सिक्का,1 अदद सफेद धातु का घुंघरू बरामद हुए हैं।
crime news uttar pradesh police Arrest uttar pradesh news cctv footage kanpur kanpur police Law and order kanpur crime police investigation Police Action Crime Investigation Theft Case Theft Accused local crime news burglary house theft Gold Jewellery Jajmau Jajmau Police Zafar Sufia Shiv Singh Additional Deputy Commissioner of Police Silver Bangles Stolen Property BNS Section 317(2)


Comments