शिकायतकर्ता विभाग के द्वारा किए गए समाधान से असंतुष्ट है फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है शिकायतकर्ता पुनः जांच करवाने का किया मांग
हलिया मीरजापुर।
संवाददाता प्रवीण तिवारी
मीरजापुर। हलिया थाना क्षेत्र के सुइयां कला निवासी केवला धरकार पुत्र स्वर्गीय तेरसू धरकार ने पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को प्रार्थना पत्र द्वारा एफ आई आर नंबर में गलत एफ आई आर दर्ज करने के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर कहा कि प्रार्थी उपरोक्त नाम और पते का स्थाई निवासी है न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के न्यायालय में केवला बनाम शेखई राम उर्फ शेखर विश्वकर्मा वगैरह के धारा 1754 में हलिया थाने की आख्या के

अनुसार प्रार्थी के पुरानी खाता संख्या 70 व आराजी नंबर 1656 मि रकबा 0. 014 हे0 से सटी हुई आराजी नंबर 301 रकबा 0.0090 हे0 अनिल कुमार सिंह पटेल पुत्र छेदीलाल सिंह पटेल व छेदीलाल सिंह पटेल पुत्र राम हाकर सिंह पटेल व पारसनाथ सिंह पटेल पुत्र राम हाकर सिंह पटेल निवासी 11 18 संख्या 3. गायत्री धर्म बस्ती छतरीपुर भोजपुर जिला वाराणसी द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करके दिखाई राम उर्फ शेखर विश्वकर्मा को बिक्री करके
Read More आरजीआरएस पर शिकायत करने पर 15 दिन के बाद फर्जी फोटो अपलोड करके सचिव साहब ने झाड़ दिया अपना पल्ला।
Read More ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मी शंकर यादव के स्थानांतरण के संबंध में दिया गया उप मुख्यमंत्री को पत्रक। अवैध कब्जा थे वर्तमान नंबर 301 ख रकबा 0.0014 हे0 आराजी नंबर 241 रखबा 0.2140 हे0 तथा आराजी नंबर 279 रखबा 0.1170 हे0 पर सिविल कोर्ट से दिनांक 18/11/2025 को स्टे आर्डर पारित है उक्त जमीन पर जबरन गुंडई के साथ अवैध रूप से खेती किया जा रहा है। उसी को लेकर कहां सुनी हुई थी जिसमें प्रार्थी के भाई राज नारायण को दौड़ा लिए प्रार्थी का भाई अपनी बकरियों को लेकर भाग वापस जाते समय रिश्तेदारी से वापस घर आ रहे। प्रार्थी के भाई राम लल्लू को पकड़ कर थाने ले जाया गया 28 घंटे थाने पर प्रताड़ित करने के।

बाद एसडीएम कोर्ट में रात 8:00 बजे दूसरे दिन पेश किया गया इस प्रकार प्रार्थी व प्रार्थी के अन्य परिवारजन को परेशान किया जा रहा है। पुलिस बार-बार छेदीलाल सिंह पटेल और दया शंकर विश्वकर्मा का पक्ष लेकर प्रार्थी के परिवार का उत्पीड़न कर रही है। सत्ता पक्ष के दबाव में भूमाफिया किस्म के छेदीलाल सिंह पटेल और दया शंकर विश्वकर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है जो मानवाधिकारों के सर्वथा विपरीत है
प्रार्थी ने स्पीड पोस्ट से प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महानिदेशक जिला अधिकारी मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक उप जिला अधिकारी थाना अध्यक्ष हलिया को भेजने के बाद धारा 482 सीआरपीसी में एक रिट याचिका केवलि प्रसाद धरकार वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य के विरुद्ध प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में योजित किया की फर्जी मुकदमा अपराध संख्या 0033 सन 2026 की जांच करवा कर उसे समाप्त किया जाए प्राथमिक गरीब व्यक्ति है और सिविल कोर्ट से इसके आर्डर पारित है उसका अनुपालन करवाया जाए कृपा होगी।


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