पटियाला में RTA की स्पेशल चेकिंग, 28 गाड़ियों पर ₹7.82 लाख के चालान

सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी

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स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पंजाब, चंडीगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सेक्रेटरी, RTA द्वारा 21 जुलाई को एक स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान, सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की जांच की गई और मोटर व्हीकल नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, और कुल 28 चालान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि ₹7,82,500 है। सेक्रेटरी, RTA/RTO का कार्यभार संभालने की तारीख 23.02.2026 से 21.07.2026 तक, 939 चालान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 2,97,00,111/— थी।
 
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सभी गाड़ी चलाने वालों को अपनी गाड़ियों के सभी डॉक्यूमेंट्स (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, परमिट, टैक्स वगैरह) अप-टू-डेट रखने की हिदायत दी है। बिना डॉक्यूमेंट्स वाले ड्राइवरों और मोटर व्हीकल रूल्स को फॉलो न करने वालों के खिलाफ आगे भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन जारी रहेगा। सभी स्कूल बस ड्राइवरों को भी हिदायत दी गई है कि वे सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी के तहत जारी गाइडलाइंस का पालन पक्का करें और अपनी बसों से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, परमिट, टैक्स वगैरह) अप-टू-डेट रखें और अगर सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी का कोई वायलेशन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा।
 
इसके अलावा, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सभी पेरेंट्स को यह भी बताया है कि वे अपने बच्चों को ऑटो-रिक्शा, रिक्शा या दूसरी बिना इजाज़त वाली गाड़ियों में स्कूल न भेजें। बच्चों को सिर्फ उन्हीं स्कूल बसों या स्कूल गाड़ियों में भेजा जाए जिनके पास वैलिड स्कूल परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और बाकी सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हों, ताकि आगे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

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