प्रतिबंधित चाइनीज मांझा व सिंथेटिक मांझे की बिक्री पर पूर्ण रोक

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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अमेठी।  उच्च न्यायालय के आदेशों तथा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में राज्य कर विभाग, अमेठी में उपायुक्त पीयूषकांत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्थानीय छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एवं सिंथेटिक मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करना था। उपायुक्त ने बताया कि अमेठी जनपद में कोई निर्माता (मैन्युफैक्चरर) नहीं है और यहां मुख्य रूप से छोटे व्यापारी ही मांझे की खरीद-बिक्री करते हैं।

ऐसे में सभी व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे प्रतिबंधित सिंथेटिक मांझा, सीसायुक्त (प्लास्टिक कोटेड) मांझा, नायलॉन पतंग डोरी तथा चाइनीज मांझे का भंडारण, उपयोग और बिक्री पूरी तरह बंद करें। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि नायलॉन एवं सिंथेटिक मांझा अत्यंत खतरनाक होता है। इससे दोपहिया वाहन चालकों, राहगीरों और पक्षियों के घायल होने तथा जान जाने जैसी गंभीर घटनाएं सामने आती रही हैं।

इसलिए जनहित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी छोटा या बड़ा दुकानदार प्रतिबंधित मांझे की खरीद-बिक्री अथवा भंडारण में संलिप्त पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों ने जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेते हुए प्रतिबंधित मांझे की बिक्री नहीं करने का सामूहिक आश्वासन दिया।

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