दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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मोहनलालगंज, लखनऊ। 
 
 
दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
 
न्यायालय ने दोषी पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2024 को पीड़िता की तहरीर पर मोहनलालगंज थाने में मैकूलाल पुत्र डल्ला प्रसाद निवासी मोहनलालखेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 14 नवंबर 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट, लखनऊ में हुई। प्रभावी पैरवी के बाद एक अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसीपी राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में मामले की पैरवी प्रभारी निरीक्षक रामबाबू सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल सुनील कुमार ने की। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी लगातार की जा रही है।
 
 

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