सावन के मद्देनजर कॉवड़ यात्रा मार्ग पर मीट, मुर्गे मांस की दुकानों प खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने किया औचक निरीक्षण , दी चेतावनी
श्रवण माह में मीट, अण्डा एव चिकन शॉप बन्द रखे जाये अन्यथा कि स्थिति में उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के आदेश के अनुपालन व श्रवण माह में कॉवड़ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं/भक्तगणों को सुरक्षित खाद्य / पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु कॉवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा दिनांक 25.07.2026 को बिरधी रोड नई बाजार चौराहा, थाना-राबर्ट्सगंज, सोनभद्र स्थित फलों, सब्जियों व मिठाईयों की दुकानों एवं फुटपाथ पर फुटकर बिक्री करने वाले विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया।

इसके अतिरिक्त शिवद्वारा मन्दिर परिसर, घोरावल स्थित समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को जिलाधिकारी के निर्देश में सभी दुकानदारों व वहाँ पर उपस्थित आम जनमानस को जागरूक किया गया एवं फूड सेफ्टी कनेक्ट एप चस्पा किया गया । रेट लिस्ट प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने तथा खाद्य सामग्री को ढक कर रखने व साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया। कॉवड़ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं/भक्तगणों को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु कॉवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों मीट, मुर्गे की मांस व अण्डों की दुकानों को बन्द करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि श्रवण माह में मीट, अण्डा एव चिकन शॉप बन्द रखे जाये अन्यथा कि स्थिति में उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि निगरानी एवं निरीक्षण की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।


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