किसानों के लिए जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण अपील, चकबंदी प्रभावित गांवों के किसानों को उर्वरक वितरण में विशेष राहत

प्रमाणित खतौनी के आधार पर सहकारी एवं निजी केंद्रों से मिलेगा उर्वरक

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राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपद के समस्त किसान बंधुओं से अपील की है कि शासन के निर्देशानुसार माह मई 2026 से उर्वरक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद तथा कृषि विभाग की समस्त लाभार्थीपरक योजनाओं में किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) एवं फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि जिन राजस्व ग्रामों में चकबंदी अथवा सर्वे कार्य के कारण किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, वहां सहकारी समिति के सदस्य किसान संबंधित लेखपाल से प्रमाणित खतौनी एवं आधार कार्ड के साथ निकटतम सहकारी समिति अथवा उर्वरक बिक्री केंद्र से निर्धारित मानक (प्रति हेक्टेयर 5 बैग डीएपी एवं 7 बैग यूरिया) के अनुसार उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।

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जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है लेकिन उसमें अंश निर्धारण नहीं हुआ है, वे भी प्रमाणित खतौनी, फार्मर आईडी एवं आधार कार्ड प्रस्तुत कर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है और वे सहकारी समिति के सदस्य भी नहीं हैं, वे शासन के निर्देशानुसार निजी क्षेत्र के अधिकृत उर्वरक बिक्री केंद्रों से नियमानुसार उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी किसानों से समय रहते आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

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