टोल प्लाजा चौकड़ी की वैधता पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई

“सुनवाई हुई लम्बित तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा” – चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’

टोल प्लाजा चौकड़ी की वैधता पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई

बस्ती। जिले के हरैया विधानसभा क्षेत्र  के चर्चित समाजसेवी व भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय ‘सुदामा’ द्वारा दायर जनहित याचिका के क्रम में कल प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में टोल प्लाजा चौकड़ी की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित हुई है। सुदामा जी वर्ष 2013-14 से एक ही राजमार्ग पर 40 किलोमीटर के भीतर स्थापित दो टोल प्लाज़ा में से एक को हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह टोल मानक दूरी 60 किलोमीटर नियम का उल्लंघन करते हुए तालाब की भूमि पर बनाया गया है, जो जनहित के विरुद्ध है।
 
उन्होंने बताया कि 2019 में टोल कर्मियों द्वारा उनके चालक पर हमला और उसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे के बावजूद उन्होंने जनहित के इस संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेअगस्त 2023 में कोर्ट ने इस मामले में सचिव, भू-तल परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नई दिल्ली व गोरखपुर) तथा जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया था। एनएचएआई द्वारा दिए गए जवाब पर सुदामा जी ने तर्क दिया है कि “राजपत्र जनता के अधिकारों को कुचलने का औजार नहीं, बल्कि जनहित का संरक्षण करने का माध्यम है।”
 
सुदामा जी ने कहाअब जबकि केस 250 नम्बर पर लगा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल सुनवाई निश्चित होगी। यदि किसी कारणवश सुनवाई लम्बित हुई तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जनसहयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा।उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस जनहित लड़ाई में साथ दें ताकि मनमाने टोल और भ्रष्ट तंत्र पर लगाम लगाई जा सके।

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