बजरंग बली हनुमान के अपमान की शिकायत पर अदालत ने पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट

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नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ हनुमान जी के अपमान के आरोप में दायर शिकायत पर राउज एवेन्यू अदालत ने थाना कश्मीरी गेट के थानाध्यक्ष से मामले की स्थिति रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने शिकायत, आवेदन और साथ लगाए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पुलिस को मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।यह मामला सीएनआर संख्या 120003692026 और वाद संख्या 19/2026, रामनिवास शर्मा बनाम श्रीमती रेखा गुप्ता के नाम से दर्ज है। शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दाखिल की गई है। इसके साथ धारा 175(3) के तहत आवेदन भी लगाया गया है। मामला थाना कश्मीरी गेट के अंतर्गत आईएसबीटी क्षेत्र से संबंधित बताया गया है।3 अक्टूबर को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी-04, राउज एवेन्यू अदालत में न्यायाधीश अश्वनी पंवार के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूचना का अधिकार विभाग के अध्यक्ष रामनिवास शर्मा और उनके अधिवक्ता संजीत कुमार अदालत में मौजूद रहे।

अदालत के आदेश में कहा गया है कि नई शिकायत प्राप्त हुई है और उसे जांचकर दर्ज किया जाए। अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने थाना कश्मीरी गेट के थानाध्यक्ष से स्थिति रिपोर्ट मांगी। आदेश की प्रति के साथ शिकायत, आवेदन और संलग्न दस्तावेज थानाध्यक्ष को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायतकर्ता रामनिवास शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री के कथित बयान से हनुमान जी में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और यह हनुमान जी के अपमान के समान है। हालांकि, अदालत ने अभी इन आरोपों की सत्यता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। मौजूदा आदेश में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी नहीं दिया गया है। अब पुलिस की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर अदालत में मामले की आगे सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निर्धारित की गई है।


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