छः वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं पचहत्तर हजार रुपए जुर्माना की सजा।

यह वाद आरोप गठन के एक वर्ष के अभियुक्त को सजा के रूप में निष्पादित हुआ

BIHAR SWATANTRA PRABHAT Picture
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बेतिया। व्यवहार न्यायालय, बेतिया में दुष्कर्मि अच्छेलाल साह को आजीवन कारावास एवं पचहत्तर हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है बता दे कि यह वाद स्पीडी ट्रायल में चयनित था, पचहत्तर हजार रुपए जुर्माना नहीं देने पर नौ महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, पीड़िता को उसके पुनर्वास हेतु पांच लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश हुआ वहीं आरोप पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को समर्पित हुआ तथा आरोप गठन दिनांक 17 मई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया उसके पश्चात अनन्य विशेष लोक अभियोजन जय शंकर तिवारी के द्वारा कुल नौ गवाहों की गवाही विचारण के दौरान कराया गया। यह वाद आरोप गठन के एक वर्ष के अभियुक्त को सजा के रूप में निष्पादित हुआ। बताया जाता है कि दुष्कर्मी उसी के गांव का टैक्टर चालक है जो मासूम 6वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, 20मई, बुधवार करीब 12बजे दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई गई है।

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