फाफामऊ कोल्ड स्टोरेज हादसा: सात आरोपितों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, अवैध संपत्ति होगी जब्त।

थाना फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में नामजद सात आरोपितों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की एवं जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

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स्वतंत्र प्रभात ।
 
प्रयागराज। 
 
थाना फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में नामजद सात आरोपितों के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की एवं जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में पुलिस आयुक्त प्रयागराज जोगेंद्र कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
 
कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना फाफामऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 44/2026, धारा 103(1), 127, 287, 289, 125(बी), 118(1) बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट में नामजद आरोपितों—अंसार अहमद (मालिक), मंजूर, अलाउद्दीन, मोहम्मद जाबिर अली उर्फ जावेद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इरफान तथा मोहम्मद असलम उर्फ बाबा—के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
 
पुलिस के अनुसार 23 मार्च 2026 को चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज के ढहने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस का आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज का संचालन निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए क्षमता से अधिक भंडारण किए जाने तथा गंभीर लापरवाही के कारण किया गया, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ।
 
जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे गंभीर आपराधिक लापरवाही का मामला मानते हुए अब संगठित अपराध की श्रेणी में कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ ही आरोपितों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की और जब्ती की जाएगी।
 
 

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