सिद्धार्थनगर : बहुचर्चित संदीप हत्याकांड: फरार तीन आरोपियों के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, ढोल बजाकर कराई मुनादी
कोल्हुआ गांव के रहने वाले संदीप यादव (पुत्र शिवमूरत) की दबंगों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
स्वतंत्र प्रभात संवाददातालोटन (सिद्धार्थनगर)।
लोटन कोतवाली क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में लगभग एक माह पहले हुए चर्चित संदीप यादव हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे तीन आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। न्यायालय के आदेश पर शनिवार को लोटन कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के घरों पर धारा 84 बीएनएसएस (BNSS) के तहत नोटिस चस्पा किया और गांव में डुग्गी-मुनादी कराकर उन्हें जल्द हाजिर होने की चेतावनी दी।
दबंगों ने की थी संदीप की बेरहमी से हत्या
कोल्हुआ गांव के रहने वाले संदीप यादव (पुत्र शिवमूरत) की दबंगों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और लगातार फरार चल रहे हैं।
सीजेएम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
लोटन कोतवाली प्रभारी हरिओम कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में मुख्य रूप से तीन आरोपी फरार हैं, जिनके राम अवध पुत्र सुखलाल निवासी गदहमरवा, रामजीत पुत्र काशी निवासी कोल्हुआ ,भरत पुत्र प्रहलाद निवासी कोल्हुआ छोटकाडीह इन तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 127(2), 115(2), 352, 351(3) और 105 के तहत मामला दर्ज है।
आरोपियों के लगातार फरार रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने उन्हें अदालत में हाजिर करने का कड़ा निर्देश दिया था। जब कोई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए जानबूझकर छिपा रहता है, तो अदालत उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी करती है। इसके तहत आरोपी के घर और गांव के सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चिपकाकर एक निश्चित समय के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया जाता है।
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