आठ माह बाद नाबालिग किशोरी  बरामद, अपहरण का आरोपी गिरफ्तार।

कमिश्नरेट प्रयागराज की बहरिया पुलिस ने करीब आठ माह से लापता नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए अपहरण के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।
 
बहरिया/प्रयागराज।
 
 
 
पुलिस ने मामले में नए साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की है। किशोरी की बरामदगी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना की है।
 
पुलिस के अनुसार, थाना बहरिया क्षेत्र के ग्राम रनेई निवासी भारतलाल पुत्र स्वर्गीय रामफकीर ने 4 नवंबर 2025 को अपनी 16 वर्षीय पुत्री के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री 31 अक्टूबर 2025 से घर से गायब है। शिकायत के आधार पर थाना बहरिया में मुकदमा अपराध संख्या 199/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।
 
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस  टीम लगातार किशोरी की तलाश और तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी रही।
 
लगातार प्रयासों और सूचनाओं के संकलन के बाद बुधवार को पुलिस ने ईदगाह तिराहा धमौर क्षेत्र से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही मामले में प्रकाश में आए आरोपी अजय वर्मा पुत्र हरीराम वर्मा निवासी ग्राम चंदवारी, थाना टहरौली, जनपद झांसी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई गई है।
 
इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी बातचीत
 
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व उसकी पहचान किशोरी से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और बाद में मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हो गया। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पर लगातार संपर्क में रहने के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए।
 
आरोपी के अनुसार, जब किशोरी के परिजनों को इस संबंध की जानकारी हुई तो दोनों पर मिलने-जुलने को लेकर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। इसके बाद किशोरी ने उसे अपने पास बुलाया। आरोपी ने बताया कि वह 31 अक्टूबर 2025 को प्रयागराज आया और 1 नवंबर को किशोरी को अपने साथ लेकर चला गया।
 
 
 
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों कुछ समय तक अलग-अलग स्थानों पर रहे। किराये पर कमरा न मिलने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शीतला देवी मंदिर में विवाह करने का दावा किया। इसके बाद किराये के मकान में साथ रहने लगे। आरोपी ने यह भी बताया कि बाद में 20 मई 2026 को झांसी के एक आर्य समाज मंदिर में दोबारा विवाह किया गया और दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे।
 
पुलिस के मुताबिक, किशोरी अपने परिजनों से मिलने की इच्छा जता रही थी। इसी कारण आरोपी उसे लेकर प्रयागराज आ रहा था। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, सक्रिय टीम ने घेराबंदी कर दोनों को ईदगाह तिराहा धमौर क्षेत्र में रोक लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
 
पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराएं बढ़ाई गईं
 
बरामद किशोरी के बयान और जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 87 एवं 65(1) बीएनएस के साथ 5एल/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
 
 
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