हरपुर गोलीकांड में बड़ा फैसला चार दोषियों को 10 साल की सजा
दो आरोपियों को आर्म्स एक्ट में अतिरिक्त 7 वर्ष की सजा भी दी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया।
बेतिया:-पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में वर्ष 2018 में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में एडीजे-9 कोर्ट ने आज 26मई मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। बेतिया व्यवहार न्यायालय के अदालत ने मझौलिया थाना कांड संख्या 506/2018 में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मामला 12 नवंबर 2018 का है, जब विजय मणि शुक्ल के परिवार पर जानलेवा फायरिंग की गई थी। घटना में अजीत मणि शुक्ल, रौशन कुमार शुक्ल और आदित्य राज गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोर्ट ने धारा 307 समेत विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए दो आरोपियों को आर्म्स एक्ट में अतिरिक्त 7 वर्ष की सजा भी दी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया।


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