दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास
पीड़िता को सात लाख मुआवजा
स्वतंत्र प्रभात | संवाददाता अतुल कुमार
बेतिया। बेतिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, पुलिस गवाही एवं समय पर समर्पित चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुक्त बातों की जानकारी अन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी हैं, उन्होंने बताया की मामला नौतन थाना कांड संख्या-487/23 से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही थी।
जानकारी के अनुसार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी सुभाष यादव, निवासी श्यामपुर कोतराहा, थाना नौतन, जिला पश्चिम चंपारण को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। दंड के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह के कारावास का भी आदेश दिया गया है। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को सात लाख रुपये प्रतिकर राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। बताया गया कि यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत संचालित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।


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