9 मई को सुपौल में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
ट्रैफिक चालान में मिलेगी 50% तक राहत
सुपौल। लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग की “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत 09 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ई-चालानों का रियायती दर पर निष्पादन किया जाएगा। इस दौरान शमन राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
सुपौल जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन टाउन हॉल, व्यवहार न्यायालय के समीप, सुपौल में किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, जहां वाहन स्वामी अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का त्वरित एवं सरल तरीके से निपटारा करा सकेंगे।
जानकारी के अनुसार 90 दिनों से अधिक समय से लंबित वैसे ई-चालान, जिनकी शमन राशि अब तक जमा नहीं हुई है, उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक कई बार जानकारी के अभाव, अधिक जुर्माना राशि या लंबी प्रक्रिया के कारण लोग चालान का समय पर निष्पादन नहीं करा पाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यह विशेष योजना लागू की है।
लोक अदालत में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। यहां ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही लोगों को तकनीकी सहायता एवं आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
जिला पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुपौल, ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनके ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर 09 मई को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन कराएं।


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