जवाहर  हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व सांसद को बेटी की शादी के लिए मिली एक महीने की पैरोल

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प्रयागराज। नैनी सेंटल जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया को अपनी बेटी की शादी के लिए एक महीने की पैरोल मिली है। वह एक महीने तक जेल से बाहर रहेंगे। शुक्रवार को शासनादेश जारी हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही  कपिलमुनि करवरिया सलाखों से बाहर आकर अपने परिवार वालों से मिलेंगे। 
 
पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में कपिलमुनि करवरिया सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसी हत्याकांड में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की सजा माफ हो चुकी है। शासनादेश के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर के तहत सेंटल जेल नैनी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी कपिलमुनि करवरिया (बंदी संख्या 511-19) को बेटी की शादी के लिए एक महीने के पैरोल पर कारागार से छोड़ने का आदेश जारी किया गया है।
 
 यह प्रतिबंध भी लगाया गया है कि इस अवधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने, अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होते ही जेल में वापस आने के लिए संतुष्टि के अनुसार दो जमानतदारों सहित एक निजी मुचलका भी दाखिल करें। बंदी के विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो। इसे सुनिश्चित किया जाए और बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो। पैरोल की अवधि को बंदी द्वारा काटी गई सजा में नहीं जोड़ा जाएगा। पैरोल की अवधि में बंदी अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा। यदि पैरोल समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर नहीं हुआ, तो बंदी और उसके जमानतदारों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 

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