राशन वितरण के दौरान कोटेदार द्वारा खुलेआम उड़ाई जा रही,आदर्श आचार संहिता की धज्जियां

राशन वितरण के दौरान कोटेदार द्वारा खुलेआम उड़ाई जा रही,आदर्श आचार संहिता की धज्जियां

राशन वितरण के दौरान कोटेदार द्वारा खुलेआम उड़ाई जा रही,आदर्श आचार संहिता की धज्जियां


स्वतंत्र प्रभात
मिल्कीपुर ,अयोध्या।


अल्पआय वर्ग के कार्ड धारकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक चार माह के लिए नि:शुल्क गेहूं - चावल के साथ ही प्रति कार्डधारक एक लीटर रिफाइंड तेल व एक-एक किलो चना व नमक फ्री वितरित किए जाने का फैसला लिया था।
आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि नि:शुल्क राशन वितरण के लिए आए पैकेटों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो छपी है।

 पैकेट पर टैग लाइन - सोच ईमानदार, काम दमदार भी प्रिंट है। जिसके चलते उसका वितरण नहीं किया जाएगा यदि उन पैकटों का वितरण किया जाता है तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरेंद्रा भादा के कोटेदार द्वारा सोमवार की सुबह से ही आदर्श आचार संहिता का खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही है राशन वितरण में चना नमक व तेल की पैकेट पर छपी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की फोटो का किया जा रहा खुलेआम वितरण।

 मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नरेंद्रा भादा के कोटेदार द्वारा सोमवार की सुबह से ही राशन कार्ड धारको को खुलेआम रिफाइंड चना व नमक का वितरण किया जा रहा था जिस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का फोटो के साथ साथ टैग लाइन भी छपी हुई है।

 वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चिन्हित स्थान पर कभी भी राशन का वितरण नहीं किया जाता है चिन्हित स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर नरेंद्रा भादा चौराहे पर राशन का वितरण किया जाता है। जिला पूर्ति निरीक्षक अयोध्या अभिनव सिंह का कहना है कि कल ही आदेश आया है हो सकता है कोटेदार को जानकारी ना रही हो और वह वितरण राशन का प्रारंभ करा दिया हो फिलहाल मामले की जांच कराई जाएगी।

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel