जनपद में कोरोना पाॅजिटिव केस मिलने पर संबन्धित क्षेत्र को किया गया सील-
स्वतंत्र प्रभात बलरामपुर। ग्राम खगईजोत के दो व्यक्ति कोरोना जांच में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये अपर जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि जनपद बलरामपुर के ग्राम खगईजोत में 02 व्यक्ति कोरोना जांच में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये है कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु अस्थायी प्राविधानों को लागू किया जाना जनहित में अति
स्वतंत्र प्रभात
बलरामपुर।
ग्राम खगईजोत के दो व्यक्ति कोरोना जांच में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि जनपद बलरामपुर के ग्राम खगईजोत में 02 व्यक्ति कोरोना जांच में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये है
कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु अस्थायी प्राविधानों को लागू किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इसलिये जनपद में महामारी अधिनियम
1897 के तहत उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित क्षेत्र को दिनांक 26 जून, 2020 तक कोरोना हाॅट स्पाॅट घोषित किया जाता है।
भौगोलिक क्षेत्र
जनपद बलरामपुर के राजस्व ग्राम खगईजोत के मजरा खगईजोत थाना कोतवाली देहात के सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है सील प्वाइंट जनपद बलरामपुर के ग्राम खगईजोत चैराहा, ग्राम दुल्हापुर हनुमत नगर मार्ग, ग्राम खगईजोत में जाने वाली मार्ग व ग्राम खगईजोत जोन वाली गली को सील किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दिये गये निर्देशों का हाॅट स्पाॅट क्षेत्र में संबन्धित अधिकारियों को शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रतिबन्धित क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकास पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। केवल चिकित्सीय टीम, स्वच्छता कार्य टीम तथा आवश्यक वस्तुएं आपूर्ति/सेवाएं संचालित रहेगी। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश एवं निकास की स्पष्ट व्यवस्था संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। प्रवेश व निकास के अन्य किसी स्थान पर प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। कन्टेनमेंट क्षेत्र में स्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय, समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग, शिक्षण संस्थान, समस्त सरकारी स्वायत्त निकाय एवं निगम तथा समस्त औद्योगिक संस्थान व व्यापारिक संस्थान/प्रतिष्ठान पूर्णतया बन्द रहेगा। समस्त निजी अस्पताल एवं क्लीनिक, समस्त परिवहन सेवायें-वायुयान, रेल, बसें, समस्त धार्मिक स्थल जनसामान्य के लिए, समस्त प्रकार की सभाएं, जुलूस, कार्यक्रम, समारोह प्रतिबन्धित/बन्द रहेंगे। केवल अन्त्येष्टि कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते है जो सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोवडि-19 के अन्य संबन्धित प्रोटोकाल का पालन करेंगें। स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर के निर्देशन में कन्टेनमेंट क्षेत्र में कान्टेक्ट लिस्टिंग व डोर-टू-डोर सर्वे व अन्य आवश्यक तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल द्वारा निर्धारित कार्यों को करेंगी। कन्टेनमेंट क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर व नगरीय क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत बलरामपुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। सफाई एवं स्वच्छता के कार्य में लगे कर्मचारी स्वयं भी कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करेंगें संबन्धित हाॅट स्पाॅट कन्टेनमेंट क्षेत्र के लिए क्षेत्राधिकारी बलरामपुर तथा मजिस्ट्रेट के रूप में शेख आलमगीर तहसीलदार, बलरामपुर को तैनात किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से उक्त हाॅट स्पाॅट/कन्टेनमेंट क्षेत्र में लागू होगा तथा दिनांक 26 जून, 2020 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने पर संबन्धित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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