पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

बस्ती जिले केथाना परसरामपुर क्षेत्र से जुड़े पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त संतराम उर्फ गुड्डू को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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बस्ती। बस्ती जिले केथाना परसरामपुर क्षेत्र से जुड़े पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त संतराम उर्फ गुड्डू को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा बस्ती पुलिस की पैरवी सेल और थाना परसरामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाई गई।
 
पुलिस के अनुसार, 18 जून 2024 को इस मामले में थाना परसरामपुर में तहरीर दी गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने संतराम उर्फ गुड्डू पुत्र रामसजन, निवासी हरनहवा, थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 162/2024 दर्ज किया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत कार्रवाई की गई थी।
 
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस की पैरवी के बाद 22 अक्टूबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो न्यायालय, बस्ती ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।यह कार्रवाई बस्ती पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई, जिसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है।
 
 

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