सीएचसी बहादुरपुर में अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर माह की उपस्थिति और अवकाश अभिलेखों पर मांगी गई आरटीआई से उठे सवाल*
डेंटल सर्जन डॉ. रितु शेखर और डेंटल हाईजिनिस्ट हरीश कुमार गुप्ता की उपस्थिति व अवकाश संबंधी रिकॉर्ड की मांगी गई प्रमाणित प्रतियां
बस्ती। बस्ती जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था धराशाई हो गई है ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बहादुरपुर में अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2026 माह की उपस्थिति पंजिका और अवकाश संबंधी अभिलेखों को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनसूचना मांगी गई है। आवेदन में डेंटल सर्जन डॉ. रितु शेखर और डेंटल हाईजिनिस्ट हरीश कुमार गुप्ता की उपस्थिति, अनुपस्थिति तथा अवकाश से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
आरटीआई आवेदन के माध्यम से सीएचसी बहादुरपुर की अक्टूबर माह की संपूर्ण उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। इसके साथ ही दोनों दंत चिकित्सा कर्मियों के अनुपस्थित रहने वाले दिनों से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों और उपस्थिति पंजिका में दर्ज विवरण की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
आवेदन में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन अवकाश आवेदनों का ब्योरा भी मांगा गया है। इसमें आवेदन संख्या, आवेदन की तिथि, अवकाश की अवधि, अवकाश का प्रकार तथा अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत होने की स्थिति से संबंधित अभिलेख शामिल हैं।
ऑफलाइन अवकाश स्वीकृति के नियमों की भी मांगी जानकारी*
आरटीआई में उत्तर प्रदेश शासन अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारी की ओर से सरकारी कर्मचारियों को ऑफलाइन माध्यम से अवकाश स्वीकृत करने की प्रक्रिया के संबंध में जारी शासनादेशों, विभागीय आदेशों और दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं।
इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी गई है कि मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश आवेदन प्रस्तुत या स्वीकृत किए बिना उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर के स्थान पर ‘सीएल’ (कैजुअल लीव) अंकित करने की अनुमति देने वाला कोई शासनादेश या विभागीय आदेश है या नहीं। यदि ऐसा कोई आदेश उपलब्ध है, तो उसकी प्रमाणित प्रति देने और यदि ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित अभिलेखों में दर्ज जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
अभिलेखों से स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद*
आरटीआई आवेदन के जरिए उपस्थिति पंजिका, अवकाश आवेदन और संबंधित नियमों के दस्तावेज सामने आने पर अक्टूबर माह में दोनों कर्मियों की उपस्थिति एवं अवकाश की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब संबंधित जनसूचना अधिकारी की ओर से मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराया जाना शेष है। यदि कोई सूचना दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो आवेदन में उसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया गया है।
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