बेतिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा
प्रस्तुतीकरण के कारण अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली
बेतिया:- 26 मई, मंगलवार को बेतिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाही एवं समय पर समर्पित चार्जशीट के आधार पर नगर थाना कांड संख्या-313/24 में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया पश्चिम चंपारण की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के बसवरिया धुनिया पट्टी निवासी सदाम हुसैन को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया।
माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 118(1) के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास, धारा 115(1) में एक वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 126(2) में एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रामनगीना प्रसाद ने प्रभावी पैरवी की। बेतिया पुलिस की त्वरित अनुसंधान, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में मजबूत प्रस्तुतीकरण के कारण अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।


Comments