सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में एक नफर अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा

सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

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राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ‘#OperationConviction’ के तहत सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी पैरवी व सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध कर न्यायालय द्वारा कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।

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प्रकरण का संक्षिप्त विवरण -

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थाना – दुद्धी, जनपद सोनभद्र मु0अ0सं0 – 38/2023 धारा – 304, 323, 504 भादवि अभियुक्त- राम प्यारे पुत्र स्व0 राम सहाय निवासी कोरची (बियादामर) थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।

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 सत्र न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा अभियुक्त राम प्यारे उपरोक्त को धारा 304 भादवि में 10 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त धारा 323 एवं 504 भादवि में 06-06 माह के कारावास तथा ₹500-₹500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

उक्त प्रकरण में थाना दुद्धी पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी।

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