Haryana 3 Criminal Law: हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के तीन नए आपराधिक कानून (क्रिमिनल लॉ) पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे। इसकी औपचारिक शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। इस अहम बदलाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जो हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी।
बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, पुलिस और गृह विभाग ने नए कानूनों को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है और सभी संबंधित विभागों ने कानूनों के अनुरूप अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। यह कदम हरियाणा में आपराधिक न्याय व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हरियाणा में वर्ष 2024 के दौरान तीनों नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कुल 1,36,269 मुकदमे दर्ज किए गए। यह आंकड़ा वर्ष 2023 की तुलना में 16,216 कम है, जिससे प्रदेश में 14.62% तक आपराधिक घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है।
नए कानूनों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच रिपोर्ट पेश करने, कोर्ट में सुनवाई और फैसले की तय समय-सीमा जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाना है। राज्य के सभी पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) से जोड़ दिया गया है और अब FIR भी इसी सिस्टम पर दर्ज की जा रही हैं।
इसके अलावा, प्रदेश में नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 का स्कोर 100% बना हुआ है, जो साइबर अपराध नियंत्रण में एक अहम कदम है। वर्ष 2024 में 1431 रेप, 112 रेप की कोशिश और 1431 छेड़खानी की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ दर्ज की गई हैं, जो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि राज्य सरकार ने अपराधों पर नजर रखने और कार्रवाई तेज करने के प्रयासों में तकनीक का अधिक उपयोग किया है।


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