प्रयागराज में  86 होटल और गेस्ट हाउसों का रजिस्ट्रेशन निरस्त।

जनपद में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 होटल एवं गेस्ट हाउसों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है।

Abhinav Shukla Picture
Published On

स्वतंत्र प्रभात 
 
प्रयागराज।
 
जनपद में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 होटल एवं गेस्ट हाउसों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही एक बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस भी रद्द कर उसके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हड़कंप मच गया है।
 
जानकारी के अनुसार, हाल ही में लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को फायर सेफ्टी व्यवस्था की गहन जांच करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में प्रयागराज में एडीएम सिटी के निर्देशन में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों द्वारा होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
 
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी, अग्निशमन यंत्रों का निष्क्रिय होना, आपातकालीन निकास मार्गों का अभाव, सुरक्षा मानकों का पालन न करना तथा अन्य गंभीर खामियां पाई गईं। प्रशासन ने इन कमियों को जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया।
 
अधिकारियों के अनुसार, जिन 86 होटल और गेस्ट हाउसों का पंजीकरण निरस्त किया गया है, वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने में असफल पाए गए। वहीं एक बैंक्वेट हॉल के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और उसके संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
 
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। जिन प्रतिष्ठानों में अभी भी कमियां पाई जाएंगी, उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 
 
 
 
 

About The Author

Post Comments

Comments

संबंधित खबरें