गैगेस्टर एक्ट में वांछित फरार चल रहे अभियुक्तगण के घर न्यायालय के आदेश पर नोटिस चस्पा,सोनभद्र पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी
नोटिस चस्पा होने के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित होने के निर्देश, जनपद पुलिस सख्त
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -
थाना चोपन पर पंजीकृत गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित फरार अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी अन्तर्गत धारा 84 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही की गयी ।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा जनपद सोनभद्र द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन के पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी ओबरा के कुशल निर्देशन मे थाना चोपन पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 420/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त
धीरेंद्र तिवारी उर्फ राजेश तिवारी पुत्र कैलाश तिवारी निवासी ग्राम सलैया थाना कमर्जी जनपद सीधी मध्य प्रदेश के विरुद्ध दिनांक 13.07.2026 को न्यायालय सोनभद्र द्वारा जारी अन्तर्गत धारा 84 बी.एन.एस.एस की कार्यावही अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर किया / कराया गया तथा अभियुक्त(गैंग सदस्य)
आयुष पाण्डेय उर्फ़ नितिन पुत्र सुनील कुमार पाण्डेय निवासी बनाई का पुरा जुड़ापुर जीर बरी भोज थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 21 वर्ष के विरुद्ध दिनांक 13.07.2026 को मा. न्यायालय सोनभद्र द्वारा जारी अन्तर्गत धारा 84 बी.एन.एस.एस की कार्यावही अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर किया / कराया गया ।
प्रभारी निरीक्षक कोन अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि अभियुक्तगण के परिजनों को अवगत करा दिया गया है ।नोटिस चस्पा होने के 15 दिवस के अन्दर न्यायालय या सोनभद्र पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होने की दशा में कुर्की व अन्य विधिक कार्यावही की जायेगी।


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