गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी को सजा, कोर्ट ने सुनाई 10 व 7 वर्ष की कैद

ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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भदोही। “ ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 
मामला सुरियावां थाना क्षेत्र के विजयीपुर गांव का है। वर्ष 2018 में हुए विवाद के दौरान इन्द्रजीत उर्फ बोले और उसकी पत्नी वंदना देवी पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप था। घायल व्यक्ति को प्रयागराज रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी हालत गंभीर बनी रही। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
 
पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और डीजीसी दिनेश कुमार पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने आरोपी इन्द्रजीत उर्फ बोले को धारा 304/34 आईपीसी में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अभियुक्ता वंदना देवी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
अदालत ने अर्थदंड न जमा करने पर दोनों दोषियों को अतिरिक्त छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश भी दिया है।
 
 

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