अदालत का फैसला
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अदालत का फैसला गैंगस्टर एक्ट में दोषी गैंग लीडर समेत दो को 10-10 वर्ष की कठोर कैद, 10-10 हजार रूपये अर्थदंड , अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर अभियोजन...
अदालत का फैसला पॉक्सो एक्ट में दोषी विकास सिंह उर्फ बिक्की सिंह को 20 वर्ष की कठोर कैद , एक लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) नभद्र/ उत्तर प्रदेश- करीब 3 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार...
अदालत का फैसला गरीब परिवार को बेघर करने के 11 दोषियों को 2-2 वर्ष की कैद,प्रत्येक पर साढ़े चार हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- करीब 25 वर्ष पूर्व जाड़े के महीने में एक गरीब व्यक्ति का घर गिरकर परिवार को बेघर करने के मामले में सीजेएम आलोक यादव की अदालत ने शनिवार को...
अदालत का फैसला दुष्कर्म के दोषी द्वारिका धरिकार को 20 वर्ष की कठोर कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो...
अदालत का फैसला दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद, 25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
अजित सिंह/राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश साढ़े चार वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/,सीएडब्लू सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार...
अदालत का फैसला दोषी विनोद बैगा को 10 वर्ष की कैद, 20 हजार रुपये अर्थदंड व अर्थदण्ड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
चोपन थाना क्षेत्र का मामला
अदालत का फैसला दोषी तिलकधारी बैगा को 10 वर्ष की कठोर कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
साढ़े 15 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय लड़की के अपहरण का मामला
अदालत का फैसला दोषी महेंद्र कुमार को 10 वर्ष की कैद, 20 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
सोनभद्र अपर सत्र न्यायालय का आदेश
अदालत का फैसला दोषी सुरेश को 5 वर्ष की कठोर कैद , 5 हजार रूपये अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
करीब सवा सात वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला
सोनभद्र अदालत का फैसला, दोषी गैंग लीडर समेत दो को 10-10 वर्ष की कठोर कैद, 10-10 हजार रूपये अर्थदंड
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट का फैसला
अदालत का फैसला दोषी राकेश पटेल को 4 वर्ष की कठोर कैद , 10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला
अदालत का फैसला दुष्कर्म के दोषी श्यामसुंदर को 10 वर्ष की कठोर कैद , 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद
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By अजित सिंह / राजेश तिवारी
करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व घर मे घुसकर नाबालिग लड़की के साथ जबरन बलात्कार करने का मामला
