उर्वरक विक्रेताओं की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए कारण बताओ नोटिस किया गया जारी

Ambedkarnagar Swatantra Prabhat Picture
Published On

अम्बेडकरनगर।

माह अप्रैल तक यूरिया के लक्ष्य 1205 मी०टन के सापेक्ष 16461 मी0टन, डी०ए०पी० के लक्ष्य 709 मी०टन के सापेक्ष 4218 मी०टन, एन०पी०के० के लक्ष्य 82 मी०टन के सापेक्ष 3223 मी०टन, एस०एस०पी० के लक्ष्य 1545 मी०टन के सापेक्ष 14556 मी०टन एवं एम०ओ०पी० के लक्ष्य 119 मी०टन के सापेक्ष 154 मी०टन की उपलब्धता हुई है। जिसमें से वितरण के उपरान्त वर्तमान में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में संयुक्त रुप से यूरिया 15726 मी०टन, डी०ए०पी० 3717 मी०टन, एन0पी0के0 3147 मी०टन, एस०एस०पी० 14289 मी०टन एवं एम०ओ०पी० 138 मी०टन उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में यूरिया व फास्फेटिक उर्वरको की पर्याप्त उपलब्धता है। जनपद को अयोध्या रैक प्वांइट से सहकारिता क्षेत्र में इफको कम्पनी की 1440 मी०टन (28800 बोरी) डी०ए०पी० शीघ्र ही जनपद को प्राप्त होगी। जनपद में यूरिया व फास्फेटिक उर्वरको की पर्याप्त उपलब्धता है।

जिला कृषि अधिकारी एवं कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रुम द्वारा अधिक मात्रा में यूरिया बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं से दूरभाष पर उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी परन्तु अधिक उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में संतोषजनक जवाब न दिये जाने के कारण आज दिन मंगलवार को मेसर्स किसान खाद भण्डार टेकीपुर, मेसर्स डीलक्स खाद भण्डार खजुरी बाजार, मेसर्स संजय खाद भण्डार कुर्की बाजार, मेसर्स अग्रहरि खाद भण्डार सेमरी, सचिव साधन सहकारी समिति हैदराबाद, सचिव साधन सहकारी समिति, तरौली मुबारकपुर एवं सचिव साधन सहकारी समिति जलालपुर परशुराम की उर्वरकों की बिकी प्रतिबन्धित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा इसी के साथ आज मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी द्वारा 09 उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमे मेसर्स इफको ई बाजार हरैया, बसखारी में माह मार्च व अप्रैल में अधिक यूरिया बिकी किये जाने और अभिलेख अपूर्ण रहने तथा मेसर्स विनोद फर्टिलाइजर्स, नसेड़ी द्वारा कोई भी अभिलेख न दिखाये जाने के कारण 02 कुल 09 दुकानो की उर्वरको की बिकी प्रतिबन्धित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

समस्त फुटकर उर्वरक विकेताओ को निर्देशित किया जाता है कि कृषक द्वारा बोई गयी फसल की अनुशंसा के अनुसार ही उर्वरक का वितरण करे तथा उर्वरक वितरण करते समय वितरण रजिस्टर में इसका उल्लेख अवश्य किया जाय कि किस फसल के लिये उर्वरक कय किया जा रहा है। अन्यथा कि दशा में अधिक उर्वरक बिकी किये जाने / बिना बोई गयी फसल पर उर्वरक बिकी किये जाने पर सम्बन्धित फुटकर उर्वरक विक्रेताओं (निजी/ सहकारिता) की बिकी प्रतिबन्धित करते हुये उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

होर्मुज जलडमरूमध्यः ऊर्जा सुरक्षा का प्रवेश द्वार शीर्षक पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन Read More होर्मुज जलडमरूमध्यः ऊर्जा सुरक्षा का प्रवेश द्वार शीर्षक पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन

उर्वरक से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्या के लिये जनपद में कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, अम्बेडकरनगर में उर्वरक कंट्रोल रुम स्थापित है जिसका नम्बर 9455485475 है। जनपद के कृषक उर्वरकों के सम्बन्ध में उक्त हेल्प लाइन नम्बर पर सम्पर्क कर उर्वरकों के सम्बन्ध में अपनी शिकायत दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकते है।

जिलाधिकारी ने स्पोर्ट स्टेडियम का किया निरीक्षण, सुधार के निर्देश Read More जिलाधिकारी ने स्पोर्ट स्टेडियम का किया निरीक्षण, सुधार के निर्देश

Post Comments

Comments