पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सुपौल में आरक्षण सूची जारी, 18 मई तक दर्ज होंगे आपत्ति
जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर प्रपत्र-1 प्रकाशित, 5 जून को अंतिम सूची जारी होगी
पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारी के तहत सुपौल जिला प्रशासन ने आरक्षण से संबंधित प्रपत्र-1 का प्रकाशन कर दिया है। जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण सूची जारी की गई है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रपत्र-1 का प्रारंभिक प्रकाशन 4 मई 2026 को किया गया है। इस पर आमजन से दावा एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, जिन्हें 4 मई से 18 मई 2026 तक संबंधित कार्यालयों में जमा किया जा सकेगा। प्राप्त आपत्तियों का निपटारा 22 मई 2026 तक किया जाएगा, जबकि अपील से संबंधित मामलों का निष्पादन 29 मई 2026 तक होगा।
प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन 5 जून 2026 को किया जाएगा, वहीं जिला गजट में इसका प्रकाशन 9 जून 2026 को प्रस्तावित है।
दावा एवं आपत्ति जमा करने के लिए अलग-अलग स्तर पर पदाधिकारी निर्धारित किए गए हैं। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य के लिए अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिला पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।
Read More महाकुंभ भगदड़: हाईकोर्ट ने कहा—मुआवजा दावों का फैसला 30 दिन में जिला प्रशासन करे, आयोग नहींजिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पट पर प्रपत्र-1 का प्रकाशन सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिक इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियां केवल जनसंख्या आंकड़ों से संबंधित ही स्वीकार की जाएंगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।


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