18 अगस्त तक होगा निःशुल्क राशन का वितरण, पात्र कार्डधारक समय से उठाएं लाभ
राशन कार्डधारकों से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराने पर जोर-जिला पूर्तिधिकारी
राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)
सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम2013 के अंतर्गत माह अगस्त 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 18 अगस्त 2026 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न (01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम चावल) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन कार्डधारकों का किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, वे मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी निर्धारित अवधि में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
वितरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 निर्धारित है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि जिन परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, वे शीघ्र ही अपनी उचित दर की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।


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